भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को कोर्ट ने दी जमानत


















अडिशनल सेशन जज कामिनी लाउ ने आजाद को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी हैं। कोर्ट ने उन्हें 16 फरवरी तक दिल्ली में किसी तरह का प्रदर्शन न करने का आदेश दिया है। दरअसल, गत 20 दिसंबर को भीम आर्मी ने सीएए के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च का आयोजन किया था और पुलिस से इसकी इजाजत भी नहीं मांगी।इस मामले में अरेस्ट किए गए अन्य 15 लोगों को 9 जनवरी को जमानत मिल गई है।


जानकारी के मुताबिक मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पुलिस से पूछा था कि किस कानून में लिखा है कि धार्मिक स्थान के बाहर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता? वहीं कोर्ट ने कहा, ‘लोग शांति से कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं। जामा मस्जिद पाक में नहीं है जो वहां प्रदर्शन नहीं करने दिया जाए। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन तो पाक में भी करने दिया जाता है।